अगर अपने वर्चुअल चालान रिलीज़ होने के 60 दिनों तक इसे सेटल नहीं किया है. तो आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जायेगा.लेकिन एसा होने पर घबराने की जरूरत नहीं है
आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है .क्योकि एसा होने पर होसकता है के आपको कम जुरमाना भरना पढ़े या आपका चालान रद्द हो जाये.लेकिन एसा केसे होगा जाने इस लेख में .
चालान कब भरें
जब आपका चालान कटता है तो 2 से 3 महीना तक ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पर ही रहता है अगर आप वर्चुअल कोर्ट के द्वारा चालान जमा करना चाहते हैं तो जब ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया जाए तब इसे भरें।
या आप जल्द से जल्द E Challan भरना चाहते हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पर ही अपना चालान को भर दें लेकिन यहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता है इसलिए एक बार चेक जरूर कर लिया करें।
ज्यादातर लोग अपना चालान ट्रैफिक पुलिस को ही दे दिया करते हैं एवं कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पर अपना चालान भरते हैं और कुछ वर्चुअल कोर्ट के द्वारा चालान भरते हैं लेकिन वर्चुअल कोर्ट पर चालान तभी जाता है जब आप चालान भरने में लेट करते हैं तब ट्रैफिक पुलिस अपनी वेबसाइट से इसे आगे की तरफ भेजती है।
चालान पर डिस्काउंट केसे लें
गलत चालान काटने पर वर्चुअल कोर्ट आपको अपना पछ रखने का मोका देगा.इसके लिए आपको वर्चुअल कोर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट https://vcourts.gov.in/ पर जाना होगा यहाँ स्टेट और डिपार्टमेंट का सेलेक्ट करने के बाद फिर Proceed Now बटन पर क्लिक करना होगा
इसके बाद अपना चालान सर्च करें। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, CNR नंबर, पार्टी नंबर, चालान या व्हीकल नंबर डालकर डिटेल्स सर्च करनी होंगी। कैप्चा डालने के बाद आपके पास OTP आएगा। इसे दर्ज कर दें। जब आप लॉगइन हो जाएंगे तो आपको सभी जमा किये हुए चालान दिखाई देंगे आप अपना चालान सेटेल कर सकते हैं.
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इस मामले में अगर आपकी गलती नहीं है या फिर छोटी गलती पर बड़ा चालान कट गया है तो आप एविडेंस के साथ अपनी बात रख सकते है और अगर कोर्ट को आपकी बात ठीक लगी और आपका पछ सही साबित हुआ तो हो सकता है आपका चालान रद्द हो जाये या आपको कम हर्जाना देना पड़े
डिस्क्लेमर ;- हलाकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है इस लेख में आपको बताने और समझाने की कोशिश की है जिससे आपका फायेदा हो सकता है .
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