राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ;-
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ,सरकार द्वारा समय समय पर बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं निकाली जाती है ताकि उनका सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चल सकें। आज के इस लेख में हम केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में और पेंशन के तौर पर मिलने वाली राशि के बारे में चर्चा करेंगे।
क्या है योजना (What is the plan) ?
केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार 60 साल या इससे अधिक उम्र के उन बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ,
क्या है इसके लाभ(What is the benefits) ?
इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोग ₹200 प्रतिमाह पेंशन के पात्र हैं, वहीं 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को ₹500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
क्या है पात्रता(What is the eligibility) ?
अगर इस योजना की पात्रता के मापदंड की बात करें तो सबसे पहले तो आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हूँ। आवेदन का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
एक नज़र इधर भी :-
1. केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना, महिलाओं व एससी, एससी वर्ग के लोगों को अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए …..
२. कुसुम सोलर योजना / सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना, दोनों का लाभ केसे लें
३.Post office ने निकाली बड़ी स्कीम, सिर्फ 50000 जमा करके ,लाखो ले जाओ,
ऊपर हमने आपको इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ और पात्रता के बारे में बताया है। अब हम आपको इस योजना से संबंधित जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। जरूरी दस्तावेज कौन से है और कोनसे दस्तावेजों को जमा करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है?
विधिवत तरीके से भरा हुआ सत्यापित आवेदन फॉर्म, आयु सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बैंक खाता संबंधी जानकारी, रेशन कार्ड पहचान और पते का प्रमाण जूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित जिसमें यह लिखा हो की आवेदक अन्य किसी पेंशन का लाभ नहीं उठा रहा है और आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।
कैसे करें आवेदन(How to apply)?
अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदक को सबसे पहले उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा अथवा उमंग की ऑफिसियल वेबसाइट umang.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से लॉग इन करना होगा।(जैसा सा की ऊपर इमेज में दिखाया गया है ) लॉगिन होने के बाद वेबसाइट या ऐप पर एनएसएपी NSAP सर्च करें। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और आवेदन से संबंधित सामान्य जानकारियां डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपका आवेदन जमा हो जाएगा। हो,